Haryana Govt Pension Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा- तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को पेंशन देने का बड़ा फैसला लिया गया है। आज की इस खबर में हम आपको हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए इस अहम फैसले के बारे में जानकारी देने वाले हैं, परंतु इसके लिए कुछ शर्ते भी रखी गई है।
बढ़ा पेंशन का दायरा
जानकारी देते हुए बताया गया कि हरियाणा सरकार की तरफ से 12 जून 2009 को जारी किए गए पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन भी किया गया है। दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्रों को भी पेंशन दिए जाने का बड़ा ऐलान किया गया है। 2009 में जारी किए गए दिशा- निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या फिर उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद उनके बेरोजगार अविवाहित बेटी- विधवा और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन पात्रता के दायरे में शामिल किया गया है।
इन लोगों को मिलेगा पेंशन का लाभ
इससे लाभार्थी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। करीब 75% तक दिव्यंगिता वाले अविवाहित बेरोजगार बेटों को भी पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र पेंशन पाने के अब पात्र होने वाले हैं।
जरूरी शर्ते
इसके लिए एक से अधिक पत्र बच्चे पेंशन के हकदार है, तो इस स्थिति में पेंशन का समानुपातिक हिस्सा लाभार्थियों को मिलने वाला है। अगर महिलाओं के पास कोई दूसरा आय का स्रोत है तो उन्हें इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वह इन शर्तो का पालन करें, तभी उन्हें पेंशन का लाभ मिलने वाला है.