Central Govt Employees News: जल्द ही नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाएगी। नए फाइनेंशियल ईयर में आम लोगों से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं वहीं कुछ नए नियम भी लागू हो जाएंगे। ऐसा ही एक नया नियम केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा हुआ है, आज की इस खबर में हम आपको इसी नए नियम के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर
1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने वाली है, बता दे कि भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की जा रही है।यह एक नई पेंशन स्कीम है, इसे अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी भी मिल गई थी। अब इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है, इसके लागू होने से 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
नई पेंशन स्कीम
केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प देने की कोशिश भी की गई है। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें कर्मचारी NPS और UPS इसमें से एक को चुन सकते है। इस योजना में निश्चित पेंशन का भी प्रावधान है, 25 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनो के औसत बेसिक सैलरी का 50% ही कमीशन के रूप में मिलने वाला है।
इस प्रकार मिलेगा पेंशन का लाभ
पिछले 12 महीना के औसत बिक्री सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वही 10 साल से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को भी सेवा अवधि के अनुपात में ही पेंशन का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा, जानकारी देते हुए बताया गया कि न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10000 प्रति महीना पेंशन की गारंटी भी मिलने वाली है। फैमिली पेंशन के बारे में बातचीत की जाए, तो केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिवार के कर्मचारियों को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।